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UP Panchayat Election 2026: Allahabad High Court Sets Three-Month Deadline

यूपी पंचायत चुनाव: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, तीन महीने के भीतर कराने होंगे चुनाव

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर हलचल तेज हो गई है।

न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव में देरी और निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने चुनाव होने तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम करते रहने की अनुमति भी दी है।

तीन महीने में चुनाव कराने का निर्देश

पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग को लेकर याचिकाकर्ता दशरथ यादव सहित अन्य लोगों ने हाईकोर्ट का रुख किया था। याचिकाओं में मांग की गई थी कि राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए स्पष्ट और समयबद्ध कार्यक्रम जारी करने का निर्देश दिया जाए।

अदालत ने चुनाव में हो रही देरी पर सुनवाई करते हुए तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया। इस समयसीमा के अनुसार, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जनवरी 2027 तक पूरी करनी होगी।

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव होते हैं। इन संस्थाओं के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े फैसले लिए जाते हैं।

OBC आरक्षण बना चुनाव में देरी की बड़ी वजह

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण तय करने की प्रक्रिया अहम मुद्दा बनी हुई है। पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए राज्य सरकार ने आयोग गठित किया था।

सरकार की ओर से अदालत में दलील दी गई थी कि आयोग की रिपोर्ट और आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण चुनाव कराने में कठिनाई आ रही है। वहीं, याचिकाकर्ताओं ने समय पर चुनाव कराने की मांग की।

हाईकोर्ट ने OBC आयोग के सर्वे और आंकड़ों की गुणवत्ता को लेकर पहले भी सवाल उठाए थे। अदालत का निर्देश है कि आरक्षण की प्रक्रिया के कारण चुनाव अनिश्चितकाल तक नहीं टाले जा सकते। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, आयोग अपना काम जारी रख सकता है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया को उसके पूरा होने पर निर्भर नहीं रखा जाएगा। OBC आरक्षण के लिए मौजूदा नियमों के तहत 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा।

निवर्तमान ग्राम प्रधान बने रहेंगे प्रशासक

पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाए थे।

हाईकोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि चुनाव होने तक निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में काम करते रहेंगे। इससे पंचायतों के प्रशासनिक कामकाज को जारी रखने की व्यवस्था बनी रहेगी।

अदालत के आदेश के बाद अब राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की तैयारियों, आरक्षण और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को निर्धारित समयसीमा में आगे बढ़ाना होगा।

सरकार के सामने आगे की प्रक्रिया पूरी करने की चुनौती

हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार के सामने निर्धारित समय में चुनाव कराने की चुनौती है। इसके लिए आरक्षण से जुड़े फैसले, चुनाव कार्यक्रम, मतदाता सूची और अन्य प्रशासनिक तैयारियों को समय पर पूरा करना होगा।

कानूनी विकल्पों को लेकर भी चर्चा है। सरकार आदेश का पालन करते हुए चुनाव करा सकती है या उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। हालांकि, किसी भी संभावित कानूनी कदम को लेकर अंतिम स्थिति सरकार के फैसले और आधिकारिक जानकारी पर निर्भर करेगी।

2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ी हलचल

उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव भी प्रस्तावित हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव की समयसीमा तय होने के बाद ग्रामीण राजनीति और स्थानीय निकायों की गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आरक्षण और चुनाव कार्यक्रम को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक दलों, संभावित उम्मीदवारों और स्थानीय प्रतिनिधियों की नजरें अब आगे की प्रक्रिया पर टिकी हैं।

फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने की दिशा में कदम उठाने होंगे। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आरक्षण की प्रक्रिया और चुनाव की अन्य तैयारियां निर्धारित समयसीमा में किस तरह पूरी की जाती हैं।

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