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Athira C Assault Case: Kerala Police Registers Zero FIR, Delhi Police to Investigate

अथिरा सी मारपीट मामला: केरल पुलिस ने दर्ज की जीरो FIR, दिल्ली पुलिस करेगी आगे की जांच

नई दिल्ली/तिरुवनंतपुरम: NSUI की महिला कार्यकर्ता अथिरा सी के साथ दिल्ली में कथित मारपीट के मामले में केरल पुलिस ने जीरो FIR दर्ज की है। आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के कार्यालय के पास प्रदर्शन के दौरान अथिरा के साथ मारपीट की गई। शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब आगे की जांच के लिए FIR दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर की जाएगी।

इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अथिरा के साथ कथित मारपीट का मुद्दा उठाया है। उन्होंने दावा किया कि घटना के बाद अथिरा के एक कान की सुनने की क्षमता प्रभावित हुई है। हालांकि, इस दावे और घटना से जुड़े अन्य आरोपों की पुष्टि जांच के जरिए होनी बाकी है।

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के मुताबिक, अथिरा सी दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय के पास हुए प्रदर्शन में शामिल थीं। इसी दौरान उनके साथ कथित तौर पर मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया। मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर केरल पुलिस ने जीरो FIR दर्ज की।

जीरो FIR ऐसी स्थिति में दर्ज की जा सकती है, जब शिकायत किसी दूसरे पुलिस थाने या क्षेत्राधिकार से संबंधित हो। इसके तहत पुलिस शिकायत दर्ज कर सकती है और बाद में उसे संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने को जांच के लिए भेज सकती है।

चूंकि कथित घटना दिल्ली में हुई बताई गई है, इसलिए मामले की आगे की जांच दिल्ली पुलिस करेगी।

किन धाराओं में दर्ज हुई जीरो FIR?

केरल पुलिस ने अथिरा की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 76, 115, 117, 126, 296(b), 351(3) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। इन धाराओं में महिला के साथ कथित दुर्व्यवहार, कपड़े उतारने की कोशिश, चोट पहुंचाने, गलत तरीके से रोकने, अपमानजनक शब्दों और आपराधिक धमकी जैसे आरोपों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। <Cite refs={[“turn513073search0″,”turn513073search2”]}/>

अथिरा की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हिरासत के दौरान उन्हें बस से जबरन उतारा गया और सड़क पर घसीटा गया। उन्होंने मारपीट, कपड़े फाड़ने की कोशिश, मोबाइल फोन छीनने और गले में शॉल कसने की धमकी देने जैसे आरोप भी लगाए हैं। शिकायत के मुताबिक, घटना के दौरान उनकी गर्दन पर चोट आई और उन्हें अस्पताल में उपचार कराना पड़ा। ये आरोप शिकायत में दर्ज किए गए हैं; इनकी स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

राहुल गांधी ने क्या कहा?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अथिरा के साथ कथित मारपीट का मुद्दा उठाया और उनके समर्थन में बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि घटना के बाद अथिरा के एक कान की सुनने की क्षमता प्रभावित हुई है। इस दावे की चिकित्सकीय पुष्टि की जानकारी उपलब्ध विवरण में स्पष्ट नहीं है।

इस घटना को लेकर कांग्रेस और NSUI ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। वहीं, मामले में आरोपों की जांच और संबंधित पक्षों के बयान महत्वपूर्ण होंगे।

अब आगे क्या होगा?

केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित म्यूजियम पुलिस स्टेशन में दर्ज जीरो FIR को अब दिल्ली के संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजा जाना है। इसके बाद दिल्ली पुलिस घटना की परिस्थितियों, शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करेगी।

फिलहाल, जीरो FIR दर्ज होना शिकायत पर कानूनी कार्रवाई की शुरुआत है, आरोपों का प्रमाणित होना नहीं। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना के दौरान वास्तव में क्या हुआ और किसकी भूमिका थी।

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